स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा हेतु जागरूकता बैठक आयोजित
जिलेभर के स्कूल बस संचालकों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पर होगी सख्त कार्यवाही
रिपोर्टर=आरिफ खान आगर मालवा
जिले में संचालित स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल व पुलिस उपमहानिरीक्षक उज्जैन रेंज श्री नवनीत भसीन द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा जिले में संचालित स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिए गए स्पष्ट आदेशों के क्रम में आज दिनांक 26 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य विद्यालयी बच्चों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, स्कूल बस चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट व शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की जानकारी देना एवं उनका कड़ाई से पालन कराना रहा। साथ ही, ऐसे वाहन चालकों एवं स्कूल प्रबंधन को चिन्हित करना भी लक्ष्य रहा जो निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं।
बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र कुमार बोयट ने की। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया बसावा, यातायात सूबेदार श्री जगदीश यादव, एडीपीसी श्री दिनेश कुम्भकार, पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा 60 से अधिक स्कूल बस संचालक उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करना तथा परिवहन नियमों के संबंध में बस चालकों को जागरूक करना रहा। सभी थाना प्रभारियों को स्कूल वाहनों की निरंतर जांच करने एवं सेमिनार आयोजन के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अधिकारियों ने यह दिए मुख्य निर्देश।
_1. स्कूल वाहन पीले रंग का होना चाहिए और आगे-पीछे स्पष्ट रूप से “SCHOOL BUS” लिखा होना चाहिए।_
_2. अनुबंधित वाहनों पर “ON SCHOOL DUTY” लिखा होना अनिवार्य है।_
_3. वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा अनिवार्य है।_
_4. प्रत्येक वाहन में गति नियंत्रक यंत्र (स्पीड गवर्नर) लगा होना चाहिए।_
_5. वाहन की खिड़कियों पर सरियों की जाली होना चाहिए।_
_6. वाहन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।_
_7. वाहन पर संबंधित स्कूल का नाम व संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।_
_8. दरवाजों की लॉकिंग प्रणाली सुरक्षित एवं कार्यशील होनी चाहिए।_
_9. वाहन में बैग रखने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध होना चाहिए।_
_10. वाहन में योग्य एवं प्रशिक्षित परिचालक की नियुक्ति अनिवार्य है।_
_11. किसी भी पालक या शिक्षक को निरीक्षण हेतु यात्रा की अनुमति होनी चाहिए।_
_12. वाहन चालक के पास कम से कम 5 वर्ष पुराना भारी मोटर यान चलाने का लाइसेंस होना चाहिए।_
_13. ऐसे वाहन चालक जिन्हें वर्ष में 2-4 बार रेड लाइट जंपिंग, लेन उल्लंघन या अवैध व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए चालान किया गया हो, उन्हें नियुक्त न किया जाए।_
_14. ऐसे वाहन चालक जिन पर वर्ष में एक बार भी तेज गति, खतरनाक तरीके या नशे की स्थिति में वाहन चलाने का आरोप हो, उन्हें सेवा में न रखा जाए।_
_15. शैक्षणिक संस्थानों के वाहन “परिवहन यान” श्रेणी में आते हैं, अतः उनके पास वैध परमिट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।_
_16. छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक वाहन में GPS, CCTV कैमरा, महिला सहायक की नियुक्ति एवं चालक–परिचालक का चरित्र सत्यापन कर उसकी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखना अनिवार्य है।_
_17. मानसून/बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए, सभी वाहन चालकों को यह निर्देशित किया गया कि वे पानी से भरे नालों, पुल-पुलियों या डूब क्षेत्र में वाहन को न उतारें। ऐसी लापरवाही बच्चों के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। इस संबंध में कठोर निर्देश दिए गए कि यदि कोई चालक ऐसी लापरवाही करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध गंभीर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।_
_18. सभी वाहन संचालकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि उनके अधीन कार्यरत चालक एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए, एवं उसकी प्रमाणित प्रति संबंधित विद्यालय में सुरक्षित रखी जाए।
_19. छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्कूल वाहन में एक महिला परिचालक/सहायक की अनिवार्य नियुक्ति की जाए, जो न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से आवश्यक है बल्कि शासन के निर्देशों का भी भाग है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र कुमार बोयट ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालयी बच्चों की सुरक्षा एक अत्यंत संवेदनशील विषय है, जिस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता अक्षम्य होगी। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि ऑटो, मैजिक, ई-रिक्शा जैसे छोटे वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को भरकर परिवहन किया जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह पूर्णतः मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसे वाहनों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ श्रीमती जया बसावा ने सभी से अनुरोध किया कि वाहन चालको का नेत्र परीक्षण ,वाहनों के वैध दस्तावेज, फिटनेस, बीमा व परमिट समय पर नवीनीकृत रखें ।
यातायात सूबेदार श्री जगदीश यादव ने ट्रैफिक नियमों के बारे में व उनके उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की चेतावनी दी।
एडीपीसी श्री दिनेश कुम्भकार ने विद्यालय प्रबंधन को जागरूकता एवं सतर्कता बरतने की बात कही।