प्रशासनिक आदेश के नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही पटाखा दुकाने
अज्वलनशील सामग्री से नही बने दुकानों के शेड, छोटे बच्चों द्वारा बुलाया जा रहा ग्राहकों को

आरीफ खान आगर मालवा। दीपावली पर्व को लेकर आगर जिला मुख्यालय पर नवीन बस स्टैंड पर अस्थाई पटाखा मार्केट लगाया गया है। पटाखा दुकानों की आगर नगर पालिका द्वारा बाकायदा नीलामी भी की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप पटाखा व्यापारियों को अस्थाई पटाखा लाइसेंस भी जारी किया गया, लेकिन विभाग द्वारा जिन नियमों के तहत लाइसेंस जारी कर दुकानें आवंटित की गई उन नियमों का कही भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर कोई हादसा घटित होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा। वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों पर ग्राहकों को बुलाने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बता दे की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस में विभिन्न शर्तों का उल्लेख किया गया था जिसमें प्रत्येक दुकान के बीच 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, दुकान का निर्माण टीनशैड चद्दर से बना होना चाहिए, अस्थाई पटाखे दुकान एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होनी चाहिए थी इसके साथ और भी कई नियम दर्शाए गए थे। लेकिन पटाखा मार्केट में जारी नियमों का कोई पालन नहीं देखने को मिला है। दुकानों में 3 मीटर की दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया है और ना ही दुकानें टीनशैड चद्दर से बनाई गई है अगर ऐसे में कहीं कोई हादसा होता है तो उसका जवाबदार कौन रहेगा।