आगर-मालवा जिले में चायनीज मांझा पूर्णतः प्रतिबंधित: उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

आरिफ खान।आगर-मालवा – जिले में आमजनता और पशु-पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने चायनीज मांझा (चायना डोर) के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और जान-माल के नुकसान की रोकथाम हेतु उठाया गया है। कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशों का पालन करते हुए, अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा ने इस संबंध मे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

आगर-मालवा जिले में चायनीज मांझा का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण और उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह आदेश आमजन और पशु-पक्षियों की सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश अगले दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतिबंध के माध्यम से, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खतरनाक चायनीज मांझा के उपयोग को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और जिले के निवासियों तथा जीव-जन्तुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।
