Arif Khan / Sat, Jan 17, 2026 / Post views : 665
इसके अलावा फ्लाई ऐश का परिवहन कर रहे दो बल्कर वाहन क्षमता से अधिक भार के साथ चलते पाए गए। इन पर मोटर व्हीकल की 1988 की धारा 113/194(1) के तहत कार्रवाई करते हुए 42,000 का जुर्माना लगाया गया।
रात्रि चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने, पर्याप्त नींद लेकर वाहन चलाने तथा सुरक्षित ड्राइविंग के संबंध में समझाइश भी दी गई। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन