जैसलमेर जैसे हादसे के इंतज़ार में आगर जिले का परिवहन विभाग
बसों में नही सुरक्षा के उपकरण, चालक परिचालक नही करते ड्रेसकोड का पालन

रिपोर्ट – आरीफ खान, एक्सप्रेस समाचार
आगर मालवा- गत दिनों ही आगर यातायात पुलिस ने बिना परमिट सड़को पर दौड़ रही बसों को पकड़कर उन पर चालानी करवाई करते हुए 40 हजार रुपये जुर्माना वसुला। यह मामला इस बात को प्रमाणित करता है कि आगर का परिवहन विभाग अपने कर्तव्यों को लेकर कितना लापरवाह है। बसों में सुरक्षा और नियमों की अनदेखी का मामला फिर से सामने आया है। कई बसों में अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं पाए गए हैं, जबकि यह दोनों ही सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके अलावा, बसों में किराया सूची चस्पा करना भी अनिवार्य है, लेकिन कई बसों में यह भी नहीं पाई गई है। फिटनेस और परमिट की जानकारी भी बसों पर अंकित नही पाई गई।
बसों में नही अग्निशमन यंत्र यात्रीयों की सुरक्षा की अनदेखी
अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने से आग लगने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किराया सूची नहीं होने से यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा सकता है, जो उनके साथ धोखाधड़ी है। फिटनेस और परमिट नहीं होने से बसों की सुरक्षा और तकनीकी स्थिति पर सवाल उठते हैं।
ड्राइवर कंडक्टर नही करते हैं ड्रेसकोड का पालन
यात्री बसों के ड्राइवर कंडक्टर को निर्धारित ड्रेसकोड में रहना चाहिए लेकिन अधिकांश बसों के ड्राइवर कंडक्टर शासन द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड का पालन नही करते हैं। बसों में सुरक्षा और नियमों की अनदेखी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस मामले में आगर जिला परिवहन अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क करने की गई कोशिश की लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नही किया गया।
