Arif Khan / Mon, May 18, 2026 / Post views : 22
आगर-मालवा। बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर आरपी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में बाल श्रम उन्मूलन संबंधी गतिविधियों, जागरूकता अभियानों एवं प्रवर्तन कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में सहायक श्रम पदाधिकारी बी.एल. राठौर ने बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए जिले में संचालित गतिविधियों और प्रवर्तन कार्यवाहियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से लगातार निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
समिति सदस्यों ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि हाल के दिनों में संयुक्त दल द्वारा किए गए निरीक्षण एवं भ्रमण से बाल श्रम नियोजन पर प्रभावी अंकुश लगा है। साथ ही “पेंसिल पोर्टल” की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उसके व्यापक प्रचार-प्रसार और उपयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।
बैठक में टास्क फोर्स एवं श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संस्थानों, दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बाल श्रम उन्मूलन संबंधी प्रचार-प्रसार गतिविधियां संचालित करने पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिनियम की धारा-12 के तहत नियोजकों द्वारा निर्धारित सूचना का प्रमुखता से प्रदर्शन सुनिश्चित कराया जाए।
अपर कलेक्टर आरपी वर्मा ने निर्देश दिए कि जिले के होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संस्थानों में बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतत निरीक्षण एवं कार्रवाई जारी रखी जाए। उन्होंने बाल श्रमिक पाए जाने पर संबंधित नियोजकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।
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