Arif Khan / Fri, Nov 21, 2025 / Post views : 154
चालानी कारर्वाई करते अधिकारी[/caption]
बस चालकों को वर्दी पहनने , यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग न करने, तेज गति से वाहन संचालन न करने और निर्धारित किराये से अधिक राशि न लेने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन न करने के संबंध में भी आवश्यक समझाइश दी गई। स्कूल बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने वाहनों का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन एवं सुरक्षा मापदंडों का पूर्ण पालन करते हुए करें। शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य वाहन स्वामियों को भी समझाइश दी गई कि सभी दस्तावेज पूर्ण एवं अद्यतन रखने पर ही वाहन मार्ग पर संचालित किए जाएं।परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग की कार्रवाई जिले में निरंतर जारी रहेगी।
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