Arif Khan / Wed, Dec 3, 2025 / Post views : 160
पतंग विक्रेताओं ने लगाए चायनीज मांझा प्रतिबंधित के पोस्टर[/caption]
आगर-मालवा जिले में चायनीज मांझा का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण और उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह आदेश आमजन और पशु-पक्षियों की सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश अगले दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतिबंध के माध्यम से, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खतरनाक चायनीज मांझा के उपयोग को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और जिले के निवासियों तथा जीव-जन्तुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।
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