Fri, 02 Oct 2026
Breaking News
गांधी उपवन में निर्माण संबंधित प्रस्ताव निरस्त : करने की मांग: कलेक्टर के नाम कांग्रेस पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन | संगठन विस्तार को नई दिशा: : कमलसिंह परिहार बने नरेंद्र मोदी विचार मंच के आगर-मालवा जिला अध्यक्ष। | गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों में विवाद : थाने पहुंची गणेश प्रतिमा; पुलिस की तत्परता से शांतिपूर्वक हुआ विसर्जन | विद्यार्थियों को स्कूटी के साथ पुलिस ने बांटे हेलमेट : एसपी ने 30 विद्यार्थियों को हेलमेट देकर कहा- सफलता के साथ सुरक्षित सफर भी जरूरी | स्व. बसंत कुमार गुप्ता को पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि : शहर एवं जिले के विकास को समर्पित रही स्व. गुप्ता की लेखनी, पत्रकारों ने बताया प्रेरणास्रोत | आगर मालवा : नलखेड़ा हादसे में मृतकों को आगर फोटोग्राफी एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि | उफनते नाले में बही कार : 8 की मौत, ओडिशा से मां बगलामुखी के दर्शन करने आए थे श्रद्धालु | सिद्दार्थ कॉन्वेंट हाई स्कूल आगर : में सेवा संकल्प अभियान के तहत चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता आयोजित | आगर मालवा : एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा को पत्रकारों ने दी भावभीनी विदाई, तीन साल के कार्यकाल की सराहना | 13 वर्षीय नाबालिग की गोली मारकर हत्या : एक साल बाद भी अपराधी फरार; परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर दिया धरना | गांधी उपवन में निर्माण संबंधित प्रस्ताव निरस्त : करने की मांग: कलेक्टर के नाम कांग्रेस पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन | संगठन विस्तार को नई दिशा: : कमलसिंह परिहार बने नरेंद्र मोदी विचार मंच के आगर-मालवा जिला अध्यक्ष। | गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों में विवाद : थाने पहुंची गणेश प्रतिमा; पुलिस की तत्परता से शांतिपूर्वक हुआ विसर्जन | विद्यार्थियों को स्कूटी के साथ पुलिस ने बांटे हेलमेट : एसपी ने 30 विद्यार्थियों को हेलमेट देकर कहा- सफलता के साथ सुरक्षित सफर भी जरूरी | स्व. बसंत कुमार गुप्ता को पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि : शहर एवं जिले के विकास को समर्पित रही स्व. गुप्ता की लेखनी, पत्रकारों ने बताया प्रेरणास्रोत | आगर मालवा : नलखेड़ा हादसे में मृतकों को आगर फोटोग्राफी एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि | उफनते नाले में बही कार : 8 की मौत, ओडिशा से मां बगलामुखी के दर्शन करने आए थे श्रद्धालु | सिद्दार्थ कॉन्वेंट हाई स्कूल आगर : में सेवा संकल्प अभियान के तहत चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता आयोजित | आगर मालवा : एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा को पत्रकारों ने दी भावभीनी विदाई, तीन साल के कार्यकाल की सराहना | 13 वर्षीय नाबालिग की गोली मारकर हत्या : एक साल बाद भी अपराधी फरार; परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर दिया धरना | गांधी उपवन में निर्माण संबंधित प्रस्ताव निरस्त : करने की मांग: कलेक्टर के नाम कांग्रेस पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन | संगठन विस्तार को नई दिशा: : कमलसिंह परिहार बने नरेंद्र मोदी विचार मंच के आगर-मालवा जिला अध्यक्ष। | गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों में विवाद : थाने पहुंची गणेश प्रतिमा; पुलिस की तत्परता से शांतिपूर्वक हुआ विसर्जन | विद्यार्थियों को स्कूटी के साथ पुलिस ने बांटे हेलमेट : एसपी ने 30 विद्यार्थियों को हेलमेट देकर कहा- सफलता के साथ सुरक्षित सफर भी जरूरी | स्व. बसंत कुमार गुप्ता को पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि : शहर एवं जिले के विकास को समर्पित रही स्व. गुप्ता की लेखनी, पत्रकारों ने बताया प्रेरणास्रोत | आगर मालवा : नलखेड़ा हादसे में मृतकों को आगर फोटोग्राफी एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि | उफनते नाले में बही कार : 8 की मौत, ओडिशा से मां बगलामुखी के दर्शन करने आए थे श्रद्धालु | सिद्दार्थ कॉन्वेंट हाई स्कूल आगर : में सेवा संकल्प अभियान के तहत चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता आयोजित | आगर मालवा : एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा को पत्रकारों ने दी भावभीनी विदाई, तीन साल के कार्यकाल की सराहना | 13 वर्षीय नाबालिग की गोली मारकर हत्या : एक साल बाद भी अपराधी फरार; परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर दिया धरना |

: परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध, एसडीएम ने जारी किया आदेश

Arif Khan / Wed, Feb 11, 2026 / Post views : 346

Share:
आगर मालवा। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) आगर-बडौद मिलिंद ढोके द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल एवं शांत वातावरण सुनिश्चित करने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर एवं डीजे के उपयोग को भी नियंत्रित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 (यथासंशोधित) के अंतर्गत निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य रहेगा। नियमों के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं साइलेंस जोन के लिए दिन एवं रात्रि की ध्वनि सीमा निर्धारित है, जिसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन अथवा अन्य कार्यक्रमों में डीजे एवं लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा के अंतर्गत तथा संबंधित तहसीलदार आगर/बडौद से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 10 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें